G-ZPPKZFFYSH ST Parcel Rules in: एसटी पार्सल सेवा में बड़ा बदलाव: अब ड्राइवर और कंडक्टर होंगे जिम्मेदार, जानिए पूरा मामला

ST Parcel Rules in: एसटी पार्सल सेवा में बड़ा बदलाव: अब ड्राइवर और कंडक्टर होंगे जिम्मेदार, जानिए पूरा मामला


ST Parcel Rules in एसटी पार्सल की गड़बड़ियों पर रोक, अब ड्राइवर-कंडक्टर पर होगी कार्रवाई

ST Parcel Rules in महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ (ST) की पार्सल सेवा में लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए अब एक बड़ा निर्णय लिया गया है। एसटी द्वारा अब पार्सल की जिम्मेदारी सीधे ड्राइवर और कंडक्टर पर डाल दी गई है। यानी अगर पार्सल गायब हुआ, टूट-फूट हुई या समय पर नहीं पहुंचा, तो जवाबदेह ड्राइवर और कंडक्टर होंगे।

यह भी पढ़िए :Ladki Bahin Yojana Fraud : लाडकी बहन योजना में बड़ा घोटाला: पुरुषों ने ले लिया महिलाओं की योजना का फायदा!


ST Parcel Rules in पार्सल सेवा के लिए प्राइवेट कंपनी की नियुक्ति

एसटी केवल यात्री सेवा ही नहीं, बल्कि पार्सल सेवा भी देती है। इसके लिए 1 जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2027 तक की अवधि के लिए सरकार ने एक निजी कंपनी को ठेका दिया है। यह कंपनी एसटी की मदद से सामान की ढुलाई करती है, लेकिन बीते कुछ महीनों में इस सेवा को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं।


शिकायतें बढ़ीं – पार्सल गायब, डैमेज और समय पर न पहुँचना

  • समय पर पार्सल न पहुँचना
  • पार्सल के टूटने या खराब होने की शिकायतें
  • बिना पावती पार्सल लेना-देना
  • पार्सल ट्रांसफर न होना, जब बस खराब हो

इन सब वजहों से अब एसटी ने पार्सल सेवा को सख्ती से रेगुलेट करने का फैसला लिया है।


नई गाइडलाइन: अब ड्राइवर-कंडक्टर को ही जवाब देना होगा

एक हालिया बैठक में एसटी के उपाध्यक्ष और व्यवस्थापकीय संचालक की अध्यक्षता में तय किया गया कि अब पार्सल से जुड़ी कोई भी गड़बड़ी हो, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी चालक (ड्राइवर) और वाहक (कंडक्टर) की होगी।

  • पार्सल लेट हो या न पहुंचे – ड्राइवर-कंडक्टर जिम्मेदार
  • टूट-फूट या नुकसान – जवाबदेही उन्हीं की
  • बस खराब होने पर – पार्सल दूसरी बस में शिफ्ट कराना होगा

बेकायदा पार्सल की होगी जांच

ST Parcel Rules in अब बिना रसीद या गलत तरीके से भेजे गए पार्सलों की जांच स्थानीय जांच टीम द्वारा की जाएगी। यानी कोई अवैध सामान या बिना पावती का पार्सल पकड़ा गया तो ड्राइवर और कंडक्टर पर एक्शन लिया जाएगा।


ST Parcel Rules in ड्राइवर-कंडक्टर को मिले ये आदेश

महामंडळ ने साफ-साफ आदेश जारी किए हैं कि—

  • सिर्फ परवानाधारक कंपनी की पावती वाला पार्सल ही स्वीकार किया जाए।
  • पार्सल पर GST नंबर होना जरूरी है।
  • हाथ से लिखी या बिना रसीद वाली पर्ची को मंजूरी न दी जाए।
  • हर पार्सल का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जाए।

प्रमुखों और विभागों को भेजे गए निर्देश

ST Parcel Rules in एसटी के योजना और विपणन विभाग के महाव्यवस्थापक ने राज्य के सभी विभाग नियंत्रकों को इस नीति पर सख्त अमल करने के निर्देश दिए हैं। आगार प्रमुखों और पार्सल सेवा विभाग को निर्देश भेज दिए गए हैं, और सख्त निगरानी शुरू हो चुकी है।


अगर आपका पार्सल गुम हो जाए या डैमेज हो तो क्या करें?

  1. नजदीकी एसटी डिपो से संपर्क करें
  2. पावती और जीएसटी रसीद संभालकर रखें
  3. ऑनलाइन पोर्टल या टोल फ्री नंबर पर शिकायत करें
  4. ड्राइवर/कंडक्टर की जानकारी लें और शिकायत में जोड़ें

निष्कर्ष: अब पार्सल की गड़बड़ी पर नहीं चलेगी माफ़ी

ST Parcel Rules in एसटी की इस नई नीति से साफ है कि अब पार्सल की गड़बड़ी पर ड्राइवर और कंडक्टर को सीधे जवाब देना होगा। इससे पार्सल सेवा में पारदर्शिता आएगी और नागरिकों को समय पर और सुरक्षित सेवा मिलने की उम्मीद है।

FAQ’s:

1.ST Parcel Rules in एसटी पार्सल सेवा में नया नियम क्या लागू हुआ है?
अब से अगर कोई पार्सल गुम हो जाए, टूट जाए या देर से पहुंचे, तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी ड्राइवर और कंडक्टर की होगी।


2. ST Parcel Rules in एसटी ने यह फैसला क्यों लिया?
पिछले कुछ महीनों से पार्सल के गायब होने, टूटने और समय पर न पहुंचने की शिकायतें बढ़ रही थीं। इन्हीं शिकायतों को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है।


3. एसटी पार्सल सेवा कौन चला रहा है?
1 जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2027 तक यह सेवा एक निजी कंपनी को सौंपी गई है, जो एसटी बसों के ज़रिए सामान भेजने की सुविधा देती है।


4. पार्सल सेवा में किस तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं?

  • पार्सल देर से पहुंचना
  • सामान का टूटना या खराब होना
  • पावती (रसीद) दिए बिना पार्सल भेजना
  • बस खराब होने पर पार्सल शिफ्ट न करना

5. अगर बस रास्ते में खराब हो जाए तो पार्सल का क्या होगा?
अब ड्राइवर और कंडक्टर को पार्सल को दूसरी बस में शिफ्ट करना अनिवार्य होगा, ताकि वह समय पर पहुंच सके।


6. ST Parcel Rules in क्या बेकायदा पार्सल की भी जांच होगी?
हां, अब स्थानीय जांच दल (लोकल टीम) बेकायदा या बिना रसीद वाले पार्सलों की जांच करेगी और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।


7. ड्राइवर और कंडक्टर को क्या निर्देश दिए गए हैं?

  • केवल अधिकृत कंपनी की रसीद वाला पार्सल ही स्वीकार करें
  • पावती में GST नंबर होना ज़रूरी है
  • हाथ से लिखी पर्ची वाली पार्सल डिलीवरी न लें
  • हर पार्सल का सही रिकॉर्ड रखें

8. क्या बिना GST या हाथ से लिखी पावती मान्य है?
बिल्कुल नहीं। अब केवल रजिस्ट्रेशन वाली, जीएसटी नंबर सहित पावती ही मान्य होगी।


9. ST Parcel Rules in इस नए नियम की निगरानी कौन करेगा?
एसटी के योजना व विपणन विभाग ने सभी आगार प्रमुखों और पार्सल सेवा विभागों को सख्त आदेश जारी किए हैं और निगरानी शुरू हो चुकी है।


10. ST Parcel Rules in अगर मेरा पार्सल गुम हो जाए या टूट जाए तो क्या करें?

  • नजदीकी एसटी डिपो में जाकर शिकायत करें
  • पावती और विवरण साथ रखें
  • संबंधित बस नंबर, दिनांक और चालक की जानकारी दें
  • जरूरी हो तो ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं

Leave a Comment